धार- न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमती अंजली पटेल ने धार जिले में गंधवानी के निलंबित थाना प्रभारी और आरोपी नरेश सूर्यवंशी उम्र 61 वर्ष निवासी सुदामा नगर इन्दौर को आरक्षी केन्द्र गंधवानी द्वारा पंजीबद्व अपराध 47/20 IPC की धारा 376, 376(2)(क) II, 343 में 26 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार कर जेल भेज दिया है।
न्यायालय ने कहा कि आरोपी का कृत्य गंभीर किस्म का हैं जिसे जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं हैं। जमानत आवेदन निरस्त किया गया। आरोपी के विरूद्व बलात्कार करने व युवती को कमरे में बंद रखने के संबंध में रिपोर्ट लिखवाई थी। प्रकरण में पैरवी श्रीमति नीतिका बामनिया (कनेश) सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने की।