भोपाल- कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने मध्यप्रदेश के सभी जिले में धारा 144 लागू की है l जिले में संचालित शासकीय एवं निजी स्कूल एवं कॉलेजों में शनिवार 9 नवम्बर को अवकाश घोषित किया गया है |
प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जिले में 5 और 5 से अधिक लोगो के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया है। प्रदेश के सभी जिले में आतिशबाजी, पटाखें छोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। शनिवार को सभी निजी, शासकीय स्कूल, कालेज में अवकाश घोषित किया गया है। सभी जिलों के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में भी अवकाश रहेगा।
साथ ही सुधीर कुमार कोचर, उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कल दिनांक 09 नवम्बर 2019 को मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में एक दिवस का अवकाश रहेगा।